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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 (Article 9) भी नागरिकता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह उन लोगों के लिए है जो स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं।
🔹सीधे शब्दों में कहें तो Article 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसे अन्य भारतीयों की तरह कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता को सुरक्षित और स्पष्ट बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है।
🟢 Article 9 क्यों बनाया गया था?
स्वतंत्रता के बाद लाखों भारतीय नौकरी, शिक्षा, व्यापार, या सुरक्षा कारणों से विदेशों में बसने लगे थे।
कई लोग विदेशी नागरिकता भी लेने लगे, अब समस्या यह थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुका है तो क्या वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं?
इस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 9 बनाया और साफ कर दिया कि:
भारत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की अनुमति नहीं देता।
♦️भारत में Dual Citizenship क्यों नहीं है?
भारत का संविधान दोहरी नागरिकता इस लिए नहीं देता क्योंकि...
👉 इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं,
👉टैक्स और कानूनी जिम्मेदारियाँ उलझ जाती हैं,
👉 व्यक्ति की निष्ठा दो देशों में बंट सकती है,
👉 सेना, सरकारी नौकरी, चुनाव जैसे मामलों में भ्रम हो सकता है।
इस वजह से संविधान साफ कहता है कि...
🔹एक समय में केवल एक ही नागरिकता भारतीय या विदेशी।
🟢 क्या Article 9 अपने आप किसी की नागरिकता खत्म कर देता है?
🔹जी हाँ🔹
अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो उसी समय उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऐसी परस्थिति में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती, सरकार को कोई विशेष घोषणा नहीं करनी होती, और न ही किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं
ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है।
🟢 क्या विदेशी पासपोर्ट बनवाना भारतीय नागरिकता खोने के बराबर है?
🔹जी हाँ🔹
जैसे ही कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी पासपोर्ट लेता है, उसी समय वो भारतीय नागरिकता खो देता है।
🟢 क्या Article 9 NRI लोगों पर लागू होता है?
🔹बिल्कुल भी नहीं क्यों कि...🔹
NRI (Non-Resident Indian) सिर्फ भारत से बाहर रहने वाले भारतीय होते हैं। वे भारतीय पासपोर्ट रखते हैं।
इसलिए Article 9 उन लोगों पर लागू नहीं होता है।
🟢 Article 9 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स (Important Points)
♦️इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखें♦️
1. किसी भी विदेशी देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है।
2. भारत Dual Citizenship को मान्यता नहीं देता।
3. विदेशी पासपोर्ट बनते ही व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहता।
4. यह नियम केवल स्वेच्छा से नागरिकता लेने पर ही लागू होता है।
5. NRI पर ये अनुच्छेद लागू नहीं होता क्योंकि वे भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, इस लिए वो भारतीय ही होते हैं।
6. OCI नागरिकता नहीं है, यह सिर्फ एक विशेष कार्ड है।
7. Article 9 का उद्देश्य बिना किसी विरोधाभाष के भारतीय नागरिकता को स्पष्ट और सुरक्षित रखना है।
🟢 भारतीय नागरिकता वापस कैसे मिलेगी?
अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को छोड़कर फिर से भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो उसे
👉 Citizenship Act, 1955 के अनुसार आवेदन देना होगा।
इसके लिए यह सारे काम करना होता है:
1. विदेशी नागरिकता छोड़नी होती है
2. भारत सरकार को आवेदन देना होता है
3. आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा
4. सत्यापन करवाना होगा
5. भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा
