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भारतीय संविधा का अनुच्छेद 10 (Article 10) क्या कहता है
भारतीय संविधा में नागरिकता से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिए गए हैं।
इन्हीं में से एक बहोत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 10 (Article 10)।
अनुच्छेद 10 देखने में ऐसा लगता है कि यह छोटा प्रावधान है, पर वास्तव में यह नागरिकता की स्थिरता और सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हमें यह अनुच्छेद बताता है कि....
जो भी व्यक्ति संविधान के अनुसार भारत का नागरिक माना गया है, वह तब तक भारत का नागरिक रहेगा, जब तक संसद उसे क़ानून के अनुसार नागरिकता से वंचित नहीं कर देती।
आसन शब्दों में इसका अर्थ है
अनुच्छेद 10 नागरिकता को एक संवैधानिक सुरक्षा-कवच प्रदान करता है।
आइए इसे विस्तार से, सरल भाषा में, गहराई से समझते हैं।
अगर भारत का संविधान आपको भारतीय नागरिक मानता है (Article 5–9 के आधार पर),
तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी—
जब तक कि संसद किसी क़ानून द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त करने का नया नियम न बना दे।
अब इसका क्या मतलब है:
- संविधान आपको नागरिकता देता है
- संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता छीन भी सकती है
- सरकार अपनी मर्जी से बिना क़ानून बनाए नागरिकता खत्म नहीं कर सकती
- कोई अधिकारी आपकी नागरिकता अचानक छीन नहीं सकता
- नागरिकता सुरक्षित है और यह आपका मौलिक अधिकार है
इसलिए अनुच्छेद 10 कहता है—
नागरिकता स्थायी है, जब तक संसद क़ानून न बदले।
अनुच्छेद 10 बनाना क्यों जरूरी था?
जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब कई सवाल उठ रहे थे:
जैसे की...
- अब से कौन भारतीय माना जाएगा?
- आज से किसकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी?
- अब से कौन नागरिकता खो देगा?
- किसी की भी नागरिकता खत्म करने का अधिकार किसे होगा?
इन सब समस्याओं को हल करने के लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए।
अनुच्छेद 10 इसी उद्देश्य से जोड़ा गया ताकि...
किसी भी वेयक्ति को एक बार नागरिकता मिलने के बाद बिना क़ानून के उसे छीना न जा सके
किसी भी सरकार की मनमानी रोकी जा सके
हर वेयक्ति की नागरिकता स्थिर और सुरक्षित रहे
लोगों को भरोसा हो कि उनकी नागरिकता अचानक खत्म नहीं होगी
इसलिए अनुच्छेद 10 हमें नागरिकता का संवैधानिक गारंटी पत्र प्रदान करता है।
अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है?
(Bare Act — सरल अनुवाद)
मूल अंग्रेजी में लिखा है जो इस प्रकार है:
“Every person who is a citizen of India under Article 5 to 9 shall continue to be such citizen, subject to the provision of any law that may be made by Parliament.”
इसका बेहद सरल हिंदी अनुवाद इस तरह है:
“जो भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 9 के अनुसार भारत का नागरिक है, वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद कोई नया नागरिकता कानून नहीं बनाती।”
हमने आप के लिए indian polity Topic पर बहोत ही गहराई से रिसर्च करके नोट्स तैयार किए हैं एक बार उन्हें भी ज़रूर पढ़िए
