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भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 (Articles 1 to 3 of the Indian Constitution) जो की भारत के संघीय ढांचे की नींव
रखते हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से ही भारत की पहचान, उसकी भौगोलिक एकता, राज्यों की संरचना और संसद की शक्तियों
को परिभाषित किया गया है।
- अनुच्छेद 1 भारत का नाम और क्षेत्र
निर्धारित करता है,
- अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को भारत में सम्मिलित करने की शक्ति देता है, और
- अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
अनुच्छेद 1. के अनुसार भारत को “राज्यों का संघ (Union of States)” कहा गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की एकता और अखंडता को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। यह संघ राज्यों की सहमति से नहीं, बल्कि संविधान के माध्यम से निर्मित हुआ है। अनुच्छेद 1(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का क्षेत्र राज्यों के क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य ऐसे क्षेत्रों से मिलकर बनता है जिन्हें भारत में सम्मिलित किया जा सकता है।
अनुच्छेद
2. संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्यों को भारत में सम्मिलित करे या नए
राज्यों की स्थापना क कर सकते हैं। इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से कई बार किया गया है, जैसे की सिक्किम को भारत में मिलाने के
समय किया गया था।
अनुच्छेद
3. संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी राज्य की सीमाएँ बदले, क्षेत्रफल में परिवर्तन करे, या उसका नाम परिवर्तित करे। हालांकि, ऐसा करने से पहले संबंधित राज्य की
विधानसभा से राय लेना अत्यंत आवश्यक होता है।
इन तीनों अनुच्छेदों से यह सिद्ध हो जाता है कि भारत का संविधान एक सशक्त और लचीला दस्तावेज़ है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्य संरचना में परिवर्तन करने की पूरी अनुमति देता है, जबकि देश की एकता को अक्षुण्ण रखता है।
dailyiqdose.in की यह पोस्ट उन विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो भारतीय संविधान की प्रारंभिक धाराओं को समझना चाहते हैं। यहाँ दिए गए MCQs पूरी तरह प्रमाणिक और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। इनके अध्ययन से आपकी परीक्षा तैयारी और सामान्य ज्ञान दोनों मजबूत होंगे।
इस लेख में दिए गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, State PSC, Railway, Defence, Police और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं, साथ ही सामान्य ज्ञान (GK) में रूचि रखने वालों के लिए भी उपयोगी हैं। प्रत्येक प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 की सटीक जानकारी पर आधारित है, जिससे विद्यार्थी इन मूलभूत प्रावधानों को अच्छी तरह समझ सकें।
